शनिवार, 27 जुलाई 2024

विशेष योग्यजन युवक-युवतियों को मिलेगी सहायता राशि

जायल। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रामचन्द्र विश्नोई ने बताया कि विशेष योग्यजन युवक-युवतियां अपने विवाहोपरान्त सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना चलाई गई है। योजना का वही लोग ले सकते है जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। लाभार्थी लाभ लेने के लिए ई-मित्र से या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन विवाह के 6 माह तक करना अनिवार्य है इसमें 50 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक का लाभ मिल सकेगा।  


10 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 जायल| अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने ग्राम रोटू में पारिवारिक विवाद के चलते 10 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अपर लोक अभियोजक चन्द्रशेखर दन्तुसलिया ने बताया कि एडीजे लक्ष्मणराम बिश्नोई ने शुक्रवार को रोटू निवासी बंशीलाल बिश्नोई हत्या प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक, राकेश व हड़मान राम को दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास व अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कुल 51 हजार 500 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। 

यह है प्रकरण- मृतक बंशीलाल बिश्नोई के भाई भारमल  ने पुलिस थाना जायल में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 25 नवम्बर 2014 को उनका भाई बंशीलाल जायल से खल की बोरी लेकर अपने घर पहुंचा ही था कि इसी दौरान घात लगाकर बैठे अशोक, राकेश, हड़मान राम सहित अन्य ने हथियारों से हमला करके पिस्टल से फायर कर भाई की हत्या कर दी गई। 

इस प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता भंवरलाल चौधरी व ओमप्रकाश फूलफगर ने पैरवी करते हुए न्यायालय में 32 गवाहों के बयान करवाकर 43 साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर एडीजे ने फैसला सुनाते हुए अशोक, राकेश व हड़मान राम पुत्र गण भारमल निवासी रोटू को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थ दण्ड, धारा 341 में एक माह साधारण कारावास व 500 अर्थ दण्ड, धारा 323 में एक वर्ष कठोर कारावास व एक हजार अर्थ दण्ड, धारा 326 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार अर्थ दण्ड, धारा 324 में तीन वर्ष कारावास व 5 हजार अर्थ दण्ड व धारा  3/25 में दो वर्ष कारावास व 5000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित


 जायल । आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायत समिति में नियमित टीकाकरण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण  आयोजित हुआ। इस अवसर पर W.H.O से  डॉ पल्ल्वी राय, मनीष शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉ अंकित बजाज द्वारा टीकाकरण संबंधित योजना, संचार , मोबिलाइजेशन, यू विन पोर्टल पर टीकाकरण का समय पर इंद्राज सहित अन्य के बारे में जानकारी दी गई। जायल, तरनाऊ, ऊँचाईडा से सभी आशा सहयोगिनी मौजूद रहे।

विशेष योग्यजन युवक-युवतियों को मिलेगी सहायता राशि

जायल। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रामचन्द्र विश्नोई ने बताया कि विशेष योग्यजन युवक-युवतियां अपने विवाहोपरान्त सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु स...