शनिवार, 27 जुलाई 2024

10 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 जायल| अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने ग्राम रोटू में पारिवारिक विवाद के चलते 10 वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अपर लोक अभियोजक चन्द्रशेखर दन्तुसलिया ने बताया कि एडीजे लक्ष्मणराम बिश्नोई ने शुक्रवार को रोटू निवासी बंशीलाल बिश्नोई हत्या प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक, राकेश व हड़मान राम को दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास व अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कुल 51 हजार 500 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। 

यह है प्रकरण- मृतक बंशीलाल बिश्नोई के भाई भारमल  ने पुलिस थाना जायल में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 25 नवम्बर 2014 को उनका भाई बंशीलाल जायल से खल की बोरी लेकर अपने घर पहुंचा ही था कि इसी दौरान घात लगाकर बैठे अशोक, राकेश, हड़मान राम सहित अन्य ने हथियारों से हमला करके पिस्टल से फायर कर भाई की हत्या कर दी गई। 

इस प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता भंवरलाल चौधरी व ओमप्रकाश फूलफगर ने पैरवी करते हुए न्यायालय में 32 गवाहों के बयान करवाकर 43 साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर एडीजे ने फैसला सुनाते हुए अशोक, राकेश व हड़मान राम पुत्र गण भारमल निवासी रोटू को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थ दण्ड, धारा 341 में एक माह साधारण कारावास व 500 अर्थ दण्ड, धारा 323 में एक वर्ष कठोर कारावास व एक हजार अर्थ दण्ड, धारा 326 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार अर्थ दण्ड, धारा 324 में तीन वर्ष कारावास व 5 हजार अर्थ दण्ड व धारा  3/25 में दो वर्ष कारावास व 5000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

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