जायल। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रामचन्द्र विश्नोई ने बताया कि विशेष योग्यजन युवक-युवतियां अपने विवाहोपरान्त सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना चलाई गई है। योजना का वही लोग ले सकते है जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। लाभार्थी लाभ लेने के लिए ई-मित्र से या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन विवाह के 6 माह तक करना अनिवार्य है इसमें 50 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक का लाभ मिल सकेगा।
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विशेष योग्यजन युवक-युवतियों को मिलेगी सहायता राशि
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